देश में फैले कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैधता का विस्तार किया है। फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज अब 30 सितंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।
मंत्रालय के आदेश के बाद वाहन चालकों व वाहन मालिकों को मोटर वाहन कानून से जुड़े दस्तावेजों को नवीनीकरण कराने से राहत मिलेगी। वाहन चालकों व वाहन मालिक कागजात का नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण मोटर वाहन कानून से जुड़े कागजात की वैधता को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इससे पहले बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करें।