आरोपी को एक दलित लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर उसे धारदार हथियार से घायल करने के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई गई थी।

मुजफ्फरनगर। अदालत ने आरोपी को एक दलित लड़की से छेड़छाड़ करने और धारदार हथियार से हमला करने का दोषी ठहराया जब उसने इसका विरोध किया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई।
1 जनवरी, 2016 को कांधला थानांतर्गत एक गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर पीड़िता को बचाने आई 16 वर्षीय दलित लड़की की मां को पीटने के आरोप में आरोपी संतोष पुत्र चोहल सिंह को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी. शामली जिले का थाना। 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो 1 रितेश सचदेवा की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी को धारा 452 के तहत 4 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 के तहत 3 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 4 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्माना धारा 323 और 504 में भी एक साल की सजा दी गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालियान ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 को शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 16 वर्षीय दलित लड़की पर उसके घर में घुसकर पीड़िता और उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने पर हमला किया गया था। उसे बचाने आया था।

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News Source: https://royalbulletin.in/muzzafarnagar-news/The-accused-was-sentenced-to-4-years-for-molesting-a-Dalit/cid9805532.htm

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