आबादी के बीच चल रहे डेयरियों को लेकर अब नगर निगम सख्त हो गया है। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 45 डेयरी संचालकों को तीन करोड़ 55 लाख 40 हजार जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डेयरी संचालकों पर पांच लाख से 12 लाख तक जुर्माना किया गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर के बीच चल रही डेयरियों को आबादी के बाहर करने का आदेश दिया है। डीएम के निर्देश पर नगर आयुक्त की ओर से शहर के आठ सौ से अधिक डेयरी संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में आबादी के बीच चल रही डेयरियों को बंद करने का आदेश दिया गया था। डेयरियों से नाले चोक हो रहे हैं। बारिश होते ही नालों का पानी सड़कों पर आ रहा है।
नगर आयुक्त डा.अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मकबरा घोसियान के 28 और माधवपुरम के 17 डेयरी संचालकों को तीन करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपये जुर्माने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इन सभी को शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिया गया है। भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।