नयी दिल्ली। बिना टिकट यात्रा कर रही महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता है। रेलवे के नियम के मुताबिक ऐसा करने पर महिला संबंधित टीटी के खिलाफ रेलवे अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करा सकती है।
देश में लाखों यात्री सफर करते हैं, इसे देखते हुए रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में कोच के बेहतर डिजाइन, ट्रेन की स्पीड, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिया जा रहा है. ट्रेन के कोच की साफ-सफाई। अब रेलवे ने यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान कई विकल्प खुले रखे हैं. इसी कड़ी में रेलवे ने कुछ पैसेंजर फ्रेंडली नियम बनाए हैं। जो आपको सफर के दौरान होने वाली परेशानी से बचा सकता है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक सफर के दौरान अकेली महिला या बच्चे को रात में ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता। कभी-कभी देखा जाता है कि जल्दबाजी या किसी अन्य कारण से कोई महिला या नाबालिग बच्चा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जाता है। यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए रेलवे ने यात्रियों के अनुकूल नियम बनाए हैं।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई महिला या बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटीई उसे ट्रेन से नहीं उतार सकता है. ऐसा करने पर संबंधित महिला संबंधित टीटी के खिलाफ रेलवे प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकती है।
इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे का एक और यात्री-हितैषी नियम यह है कि टीटीई टिकट की जांच के लिए रात में यात्रा के दौरान यात्री को जगाकर टिकट दिखाने की मांग नहीं कर सकता है। रेलवे के नियम के मुताबिक यात्री रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक चैन की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों पर लागू नहीं होता, जो रात में ट्रेन में सवार हुए हैं।
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News Source: https://royalbulletin.in/a-woman-traveling-alone-without-a-ticket-cannot-be-deboarded-from-the-train-know-some-important-rules-of-the-railway/11205