हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की एक न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने 2014 में वसीम पुत्र नफीस निवासी देहपा पिलखुआ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जहां सुनवाई के दौरान शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है
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