
नए ट्रैफिक नियमों को लेकर ताजा खबर सामने आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है। इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दुपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए गए हैं। इस नए नियम में दोपहिया वाहन चालकों को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और साथ ही वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा।Read Also:-मेरठ: स्कूलों में होगा कोविड टीकाकरण, मेरठ सहोदय के साथ स्वास्थ्य विभाग की पहल, फिर सख्ती से चलाया जाएगा कोरोना बचाव अभियान
उल्लंघन के लिए जुर्माना क्या है?
नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया नियम शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।
नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला और 30 किलो भार वहन करने की क्षमता वाला होना चाहिए। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए, चालक को बाल सुरक्षा हार्नेस बाँधना होता है, जो दो पट्टियों के साथ आता है।
इस नए नियम में यात्रा के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।
नया नियम दोपहिया सवारों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें वाहनों के चालकों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया। यह नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होगा।

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