दिल्ली मेट्रो से हटाई गईं सारी पाबंदियां: सोमवार से खुलेंगे स्टेशनों के सभी गेट, खड़े रहकर भी सफर कर सकेंगे यात्री

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दिल्ली मेट्रो से हटाई गईं सारी पाबंदियां: सोमवार से खुलेंगे स्टेशनों के सभी गेट, खड़े रहकर भी सफर कर सकेंगे यात्री

कोविड संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए सभी पाबंदियों में ढील देने के साथ ही दिल्ली मेट्रो ने सोमवार से यात्रियों को ट्रेन में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति दी है।Read Also:-कृपया यात्री ध्यान दें! 1 मार्च से फिर से चलने लगेंगी ये ट्रेनें; हरिद्वार, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, छपरा जाना भी होगा आसान

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की शुक्रवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सोमवार से सभी पाबंदियां हटा ली जाएं, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये और दिल्ली के स्कूलों में एक अप्रैल से नियमित कक्षाएं बहाल कर दी जाएं। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए।

दिल्ली मेट्रो ने कहा कि डीडीएमए द्वारा कोविड प्रबंधन पर जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सोमवार से संशोधित नियमों के अनुसार होंगी। यात्री अब मेट्रो में बिना किसी पाबंदी के यात्रा कर सकेंगे और मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट दिन भर खुले रहेंगे।

इसमें कहा गया है कि यात्रियों को मेट्रो में बिना किसी पाबंदी के यात्रा करने की अनुमति होगी, यानी वे खड़े और बैठे दोनों यात्रा कर सकते हैं। दिन भर यात्रियों के प्रवेश की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खुले रहेंगे। डीएमआरसी ने कहा कि सीमित संख्या में गेट से यात्रियों के प्रवेश का नियम सोमवार से समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी और बाकी सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए COVID-उपयुक्त व्यवहार (यानी फेस मास्क या कवर पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि) का पालन करें।

निजी वाहनों में यात्रा करने वालों को मास्क पहनने से छूट
वहीं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शनिवार को एक आदेश में दिल्ली में निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए कहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शुक्रवार को हुई डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया।

आदेश में कहा गया है, “… खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसने इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से सभी सार्वजनिक स्थानों पर एक निजी चार पहिया वाहन में एक साथ यात्रा करने के लिए मास्क नहीं पहनना अपराध बना दिया है। ऐसा करने वालों पर जुर्माना नहीं लगेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।

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