प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अली फिलहाल नैनी जेल में बंद है। अदालत ने अली को माफिया डॉन करार दिया, क्योंकि उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी आया था।
कोर्ट ने कहा, अगर वह जेल से बाहर आता है तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा होगा।
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा, आरोपी आवेदक अली अहमद खुद माफिया डॉन बन रहा है, क्योंकि उमेश पाल की हत्या में उसकी भूमिका सामने आई है.
अली और उसके पिता अतीक के आपराधिक इतिहास पर कड़ा प्रहार करते हुए, अदालत ने कहा, आरोपी-आवेदक सबसे खूंखार अपराधियों में से एक और माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है, जिसके पास सौ से अधिक हत्याएं, अपहरण, जबरन वसूली, जबरन वसूली है। संपत्ति हड़पने और अन्य जघन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं।
वर्तमान जमानत अर्जी अली के खिलाफ 31 दिसंबर, 2022 को प्रयागराज जिले के करेली पुलिस स्टेशन में हत्या, जबरन वसूली और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले से संबंधित है।
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News Source: https://royalbulletin.in/allahabad-high-court-rejected-the-bail-of-atiq-ahmeds-son-ali/15524