दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करें

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मेरठ। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
जिला दिव्यांगजन अधिकारिता अधिकारी शैलेश राय ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत रु. 15,000 / – एक जोड़े में विकलांग युवा और रुपये के मामले में। विकलांग महिला एवं युवक की दशा में 20,000/- रू0 – दोनों बालिकाओं के निःशक्त होने की दशा में रू0 2000/- की राशि। 35,000/- निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि पात्रता हेतु विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 साल से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए। सीएमओ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो।

उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग युगल चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में संपन्न हुए विवाहों के लिए http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को निःशक्तता दर्शाने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो), निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी सक्षम प्राधिकारी से, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, निवासी प्रमाण पत्र एवं युवक-युवती के आधार कार्ड की फोटोकॉपी सहित अभिलेख आदि उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाईन जमा करना होगा। आवेदन के उपरान्त कार्यालय जिला विकलांग अधिकारिता अधिकारी, विकास भवन, मेरठ में वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

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