
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। अक्सर हम बच्चों को भी कार में सफर में साथ ले जाते हैं। ऐसे में लापरवाही के चलते बच्चे खिड़की से हाथ बहार निकल लेते हैं। मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सावधान बच्चों, वाहन से हाथ हटाना खतरनाक हो सकता है। सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर इस तरह की जागरूकता मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी की जाती रही है।Read Also:-अगर 31 मार्च से पहले आधार-पैन लिंक नहीं किया गया, तो होगा ₹10000 का नुकसान! एसएमएस भेजें फटाफट
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत में सड़क हादसों को लेकर डरावने आंकड़े जारी किए हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि भारत में सड़क हादसों में हर साल 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं और तीन लाख गंभीर रूप से घायल होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 70 फीसदी लोग 18 से 45 साल की उम्र के हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।

जुर्माने के संबंध में नियम
यदि चालक निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहले के नियमों के तहत पहली गलती के लिए 400 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था, यदि उसके बाद उसने फिर से ऐसी गलती की तो उसके जुर्माने को बढ़ा दिया गया था। 1000 रुपये लेकिन अब नए यातायात नियमों के अनुसार एलएमवी वाहनों के लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये और यात्री / माल वाहनों के लिए 2000 रुपये से 4000 रुपये तक का प्रावधान है, यदि पहली गलती में निर्धारित से अधिक गति से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है। सीमा इसके अलावा यदि वाहन दूसरी बार दोबारा यह गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका सीधा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।

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