
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे को 12500 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजे को 25000 रुपये से बढ़ाकर 200000 लाख रुपये करने का फैसला किया है।यह नियम भारत में सभी सड़कों और राजमार्गों पर 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। इसके अलावा, दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष भी बनाया जाएगा। मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है।Read Also:-मार्च 2022 में बैंक अवकाश: अगले महीने मार्च 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, कल से महाशिवरात्रि से होगी शुरुआत
दूसरे नियम में भी बदलाव, देखें डिटेल्स
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब दोपहिया वाहनों को ले जाने के लिए ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ व्हीकल और ट्रेलरों में तीन डेक तक की अनुमति दी है। ट्रेलर का कैरिज पार्ट ड्राइवर के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह जानकारी रविवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई है।
बयान में कहा गया है कि इससे वहन क्षमता 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कठोर पहिया और ट्रेलर में दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति है।
एक अलग अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (बीआईएस) नियमों के तहत पैसे ले जाने वाले वाहन (कैश वैन) जब तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इससे विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में कैश वैन के निर्माण, टायर निकासी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी।

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