नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को असम के सामाजिक कार्यकर्ता और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को जमानत दे दी, जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने और माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने गोगोई की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि गौहाटी उच्च न्यायालय का गोगोई को आरोप मुक्त करने का आदेश बरकरार रहेगा।
शिवसागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री गोगोई को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत ने इसी मामले में उन्हें जमानत दे दी है।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गोगोई की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद 20 मार्च, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिसंबर 2019 में गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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News Source: https://royalbulletin.in/caa-protests-supreme-court-grants-bail-to-assam-mla-akhil-gogoi/36281