नयी दिल्ली। करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने फैसला एक जून को सुनाने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. ईडी ने कहा कि सुकन्या मंडल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। ईडी की ओर से पेश वकील नीतेश राणे ने कहा कि सुकन्या इस मामले में आरोपी अनुब्रत मंडल की बेटी है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. सुकन्या पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षिका हैं। इस मामले में सुकन्या के विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपये की नकदी जमा करायी गयी है.
कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 मई को ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 26 अप्रैल को कलकत्ता से पूछताछ के बाद सुकन्या मोंडल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सात मार्च की रात अनुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी।
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News Source: https://royalbulletin.in/cattle-smuggling-case-order-to-be-pronounced-on-the-bail-of-anubrata-mandals-daughter-sukanya-on-june-1/50917