Monday, March 20, 2023
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वाहनों से जुड़े नियमों में बदलाव, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, देखें नई जानकारी

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वाहनों से जुड़े नियमों में बदलाव, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, देखें नई जानकारी

मंत्रालय ने वाहनों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वाहन मालिकों को इसके बारे में पता होना चाहिए। यह बदलाव कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी और किसी भी अन्य प्रकार के वाहन के संबंध में किया गया है।Read Also:-अगर 31 मार्च से पहले आधार-पैन लिंक नहीं किया गया, तो होगा ₹10000 का नुकसान! एसएमएस भेजें फटाफट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नियमों के पंजीकरण और कार्यों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है, जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना की प्रक्रिया निर्धारित करती है। ये संशोधन सिस्टम में सभी के लिए वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सरल और डिजिटाइज़ करेंगे।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की थी। नई नीति के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी। इस नीति के अनुसार, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रावधान है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल पूरे होने के बाद इसकी आवश्यकता होगी।

स्क्रैप पॉलिसी क्या है?
इस नई कबाड़ नीति के तहत 15 और 20 साल पुराने वाहनों को रद्द किया जाएगा। जहां एक वाणिज्यिक वाहन को 15 साल बाद कबाड़ घोषित किया जा सकता है, वहीं निजी वाहन के लिए यह 20 साल है। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार कबाड़ की तरह बिक जाएगी। वाहन मालिकों को तय समय के बाद उन्हें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से न केवल वाहन मालिकों का आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की रक्षा भी होगी। सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

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ग्राहकों को क्या है फायदा?
नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदते समय स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी। कार को स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 प्रतिशत मालिक को दिया जाएगा। साथ ही नये वाहन के पंजीयन के समय पंजीयन शुल्क माफ किया जायेगा।

क्या रोड टैक्स में छूट मिलेगी?
नई कबाड़ नीति के तहत नया वाहन खरीदने पर 3 साल के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट देने की बात कही गई है। राज्य सरकारें निजी वाहनों पर 25% और वाणिज्यिक वाहनों पर 15% तक की छूट दे सकती हैं।

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