
BS-6 वाहनों में CNG LPG Kits: अब कार मालिकों को पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से निजात मिलेगी. हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर भारत स्टेज (बीएस-6) वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट लगाने की मंजूरी दी है। साथ ही 3.5 टन से कम वजन वाले डीजल इंजनों को सीएनजी/एलपीजी इंजन से बदलने की अनुमति दी गई है।
कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब तक मोटर वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों के तहत नहीं थी।
अधिसूचना के मुताबिक, सीएनजी किट वाले रेट्रोफिटेड वाहनों की मंजूरी 3 साल के लिए वैध होगी। हालांकि, इसे हर 3 साल में रिन्यू किया जा सकता है। विशेष रूप से निर्मित वाहनों के लिए सीएनजी संचालन के लिए रेट्रोफिट की मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है।
यह होगी सीमा
किट को निर्दिष्ट सीमा के अनुसार किसी भी वाहन में फिट किया जाएगा, अर्थात 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर के वाहनों को ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इसके अलावा, सीएनजी वाहन या किट घटक, उनकी स्थापना सहित, अनुबंध IX में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।
अधिकृत डीलर से ही किट इंस्टाल करवाएं
कार में लगे सभी सीएनजी किट असली नहीं होते हैं। ऐसे में अपनी कार में कोई भी सीएनजी किट लगाने से पहले उसकी सत्यता को पहचान लें। आपको स्थानीय विक्रेता से किट प्राप्त करने से बचना चाहिए और अधिकृत डीलर से ही किट को स्थापित करवाना चाहिए। हालांकि, खराब गुणवत्ता वाली किट और अनुचित फिटिंग से रिसाव हो सकता है। इससे आग लगने का खतरा बना हुआ है।
यात्री बसों में आवश्यक अग्नि चेतावनी प्रणाली
एक अन्य फैसले में मंत्रालय ने लंबी दूरी की यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। बयान में कहा गया है कि यात्री बसें और स्कूल बसें, जो लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई और संचालित की जा रही हैं, उन्हें उस हिस्से में आग से बचाव की व्यवस्था करनी होगी जहां लोग बैठते हैं। इसके लिए 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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