दिल्ली: महिला-पुलिस ने SC के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, NCW ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी रिपोर्ट

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दिल्ली: महिला-पुलिस ने SC के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, NCW ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक महिला और एक पुरुष द्वारा खुद को आग लगाने की घटना का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस से जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी के सामने एक महिला और एक पुरुष ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इस घटना में पुरुष 65 प्रतिशत झुलस गया, जबकि 24 वर्षीय महिला 85 प्रतिशत झुलस गई. दोनों को गंभीर हालत में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के साथ-साथ मामले में की गई विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पर यूपी पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है।

पुलिस के अनुसार, महिला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली है और 2019 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अतुल राय ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। सांसद को बाद में गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले दो साल से न्यायिक हिरासत में है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखकर मामले की अलग से कानून के प्रावधानों के आधार पर जांच करने को कहा है.

चूंकि महिला और पुरुष दोनों दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए आयोग ने उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। शर्मा ने कहा कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द आयोग को दी जाए।

आत्महत्या का प्रयास करने से पहले, महिला ने अपने साथी पुरुष के साथ एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने अपनी पहचान का खुलासा किया और आरोप लगाया कि उसने 2019 में अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य आरोपियों का समर्थन कर रहे थे।

पुलिस को संदेह है कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया क्योंकि उसे आरोपी पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में फंसाए जाने की आशंका थी।

फेसबुक लाइव वीडियो में, उसने दावा किया कि यूपी की एक अदालत द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद उसे समन किया गया था।

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