दिल्ली पुलिस के उपायुक्त मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहाकांड में अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया

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मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा मामले में सीबीआई के गवाह रहे दिल्ली पुलिस के तत्कालीन उपायुक्त का बयान आज अदालत में दर्ज किया गया है और अगली सुनवाई 26 अप्रैल को तय की गई है.

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2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड के समर्थन में दिल्ली जाने के दौरान रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग के मामले में आज एडीजे-7 कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव. एडीजे-7 कोर्ट में आज सुनवाई बयान दर्ज किए गए। सीबीआई के वकील की ओर से चारों आरोपियों की मौत के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट पेश की गई। एडीजे 7 शक्ति सिंह ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

जानलेवा हमले के 4 आरोपियों को 7 साल कैद, 25-25 हजार रुपये जुर्माना : मुजफ्फरनगर। जिले में करीब 20 वर्ष पूर्व 7 नवंबर 2004 को खतौली थाने के ग्राम अंतवाड़ा में गोली मारकर हत्या करने के मामले में अशोक कुमार धर्मवीर, मनोज कुमार व हरीश को 7-7 वर्ष की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था. भूमि विवाद. जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 4 कमलापति की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रेणु शर्मा पेश हुईं।

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News Source: https://royalbulletin.in/in-the-rampur-tirahakand-in-muzaffarnagar-the-statements-of-the-deputy-commissioner-of-delhi-police/36314

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