वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों पर शिक्षा निदेशालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. इस संबंध में निदेशालय की ओर से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपको टीका नहीं लगवाया है, तो आपको स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उनको अनुपस्थित माना जाएगा।Read Also:-Hero Splendor: देश सबसे फेमस बाइक हीरो स्पलेंडर हुई 2 हजार रुपये तक महंगी, रेट देखें
निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मियों की सुरक्षा जरूरी है. ऐसे में सभी स्कूलों को 15 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों और स्कूल स्टाफ का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है, वे 15 अक्टूबर तक टीकाकरण करा लें.
नहीं तो आपको स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। उनकी अनुपस्थिति को अवकाश माना जाएगा। निदेशालय के अनुसार पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सभी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले गए हैं।
निदेशालय की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित हो और एसओपी का प्रभावी ढंग से पालन हो। इस संबंध में स्कूल शिक्षकों एवं कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए तत्काल प्रभाव से जून माह में परिपत्र जारी कर सभी कदम उठाये गये हैं।
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