
उत्तर प्रदेश के करीब तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई या जून के किसी एक महीने में जमा जमानत पर 4.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के बिल कम कर ब्याज की इस राशि का भुगतान करेंगी। बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की कुल जमा सुरक्षा 3665 करोड़ रुपये है। राज्य के उपभोक्ताओं को ब्याज के रूप में कुल 156 करोड़ रुपये मिलेंगे।Read Also:-बड़ा नुकसान! अब पुरानी कार और बाइक के लिए नया नियम, 1 अप्रैल से 40 हजार तक देना होगा शुल्क
ब्याज की यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए है, जो उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल, 2021 की बैंक दर पर दी जानी है। सभी प्रकार के कनेक्शन के लिए सुरक्षा दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, चाहे वह घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक हो। , कृषि। उपभोक्ता के कनेक्शन पर जितनी राशि जमानत के रूप में जमा कराई जाएगी, उतनी ही राशि पर उसे ब्याज का यह लाभ मिलेगा।
विद्युत अधिनियम-2003 एवं विद्युत वितरण संहिता के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं को उनकी जमा जमानत पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू बैंक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम. देवराज के निर्देश पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने का आदेश जारी किया गया है।
ब्याज की यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए है, जो उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल, 2021 की बैंक दर पर दी जानी है। सभी प्रकार के कनेक्शन के लिए सुरक्षा दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, चाहे वह घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक हो। , कृषि। उपभोक्ता के कनेक्शन पर जितनी राशि जमानत के रूप में जमा कराई जाएगी, उतनी ही राशि पर उसे ब्याज का यह लाभ मिलेगा।
विद्युत अधिनियम-2003 एवं विद्युत वितरण संहिता के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं को उनकी जमा जमानत पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को लागू बैंक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एम. देवराज के निर्देश पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने का आदेश जारी किया गया है।
पहली बार समय पर ब्याज देने का आदेश दिया गया।
यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा, ने बताया कि 15 साल में पहली बार उपभोक्ताओं की सुरक्षा राशि पर ब्याज भुगतान का आदेश समय पर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने उपभोक्ताओं की ओर से पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन को धन्यवाद दिया है। अवधेश ने बताया कि जिन 60 लाख उपभोक्ताओं की सिक्युरिटी राशि सिस्टम में फीड नहीं की गई, उन्हें भी बिजली निगम द्वारा फीडिंग शुरू कर दी गई है। इनमें से करीब 25 फीसदी उपभोक्ताओं की डिटेल सिस्टम पर फीड कर दी गई है।
उदहारण(Example) :-
- शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर दो किलोवाट तक की सुरक्षा राशि 300 रुपये प्रति किलोवाट है।
- 2 kW कनेक्शन के लिए 600 रुपये की सुरक्षा जमा राशि लागू है।
- 4.25 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि दो किलोवाट पर 25.50 रुपये आती है।
प्रमुख श्रेणी सुरक्षा दर
- ग्रामीण परिवार —- दो किलोवाट तक 100 रु.
- शहरी परिवार —– 2 किलोवाट तक 300 रुपये प्रति किलोवाट
- शहरी परिवार —– 2 kW से ऊपर 400 रुपये प्रति kWh
- वाणिज्यिक—– 1000 रुपये प्रति kWh
- लघु उद्योग —- रु 1350 प्रति kWh
- किसान नलकूप —- रु. 300 प्रति अश्वशक्ति
- बड़े उद्योग——-2200 प्रति kWh
(नोट: इसी तरह, सुरक्षा की राशि अन्य श्रेणियों के लिए भी अलग है।)

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