मेरठ 07 मार्च (प्र)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय प्रवर्तन दल ने तम्बाकू मुक्त अभियान के तहत आबुलेन प्लाजा/सदर बाजार के आसपास छापा मारा और सभी तम्बाकू विक्रेताओं को सीओटीपीए 2003 अधिनियम की धाराओं से अवगत कराया. विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीओटीपीए 2003 अधिनियम की धारा-7 के तहत सभी दुकानों पर सिगरेट व तंबाकू उत्पादों के पैकेट की भी जांच की गई।
उपरोक्त के क्रम में प्रवर्तन कार्यक्रम में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आबुलेन/सदर बाजार के आसपास छापेमारी की और पाया कि कुछ दुकानों पर वैधानिक चेतावनी के बिना तंबाकू की बिक्री हो रही थी और कुछ दुकानदार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेच रहे थे. तंबाकू उत्पाद बेचना। उन्हें चेतावनी देने के साथ ही भारी मात्रा में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और करीब 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इनके पास से चार हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं। साथ ही सभी दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद न बेचने और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न देने के लिए दुकानों पर बोर्ड लगाने और वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान भी उन पर ध्यान देने को कहा गया. खाद्यान्न व एक साथ गैर-खाद्य उत्पाद नहीं बेचने व लाइसेंस देने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
उक्त प्रवर्तन कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य विभाग से जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार मोहित भारद्वाज, वाणिज्यिक कर विभाग से शैलेंद्र कुमार, पुलिस अपराध विभाग से केपी सिंह राठौर/बृजेश कुमार/कृष्ण कुमार (अबुलेन पुलिस चौकी प्रभारी, शिक्षा विभाग से नरेंद्र कुमार) नगर निगम विभाग से विभाग व सुनीत कुमार आदि मौजूद रहे।
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