नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी मामले की जांच कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल 26 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।
ईडी ने पहले न्यायमूर्ति नागपाल की पीठ को बताया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल प्लांट किए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी।
ईडी ने अदालत को बताया कि इन प्री-ड्राफ्ट ईमेल को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से ईमेल भेजने के लिए कहा था।
जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। ईडी ने कहा था कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए साक्ष्य मिले हैं और जांच महत्वपूर्ण चरण में है।
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News Source: https://royalbulletin.in/excise-policy-scam-delhi-court-reserves-order-on-sisodias-bail-plea-in-ed-case/36167