
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की 2017 की फिल्म रईस से जुड़े एक मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि उन पर मुकदमा चलाने के बजाय माफी मांगने के लिए कहना बेहतर होगा। इस घटना में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके लिए शाहरुख खान के खिलाफ केस चल रहा है।Read Also:-उत्तर प्रदेश: घटते कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू खत्म, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया आदेश
एफआईआर के मुताबिक, शाहरुख खान 2017 में रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन जब वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो शाहरुख की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शाहरुख खान ने बाहर आकर लोगों के बीच टी-शर्ट और बॉल फेंकी। इससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी बेहोश हो गए।
इस घटना को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 338, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145, 150, 152, 154 और 155 (1) (ए) के तहत आरोप तय किए गए। अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और शाहरुख को समन जारी किया। आरोपों का सामना करने के लिए। इसके बाद शाहरुख ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जुलाई 2017 में ट्रायल पर रोक लगा दी थी।
गुरुवार को यह मामला गुजरात हाईकोर्ट में फिर सुनवाई के लिए आया। लाइव लॉ के मुताबिक शाहरुख के वकील ने दलील दी कि वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं घुसे थे। उन्होंने सिर्फ अपना हाथ दिखाया और सार्वजनिक रूप से टी-शर्ट, गेंद फेंक दी जो कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि भगदड़ के दौरान जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह हृदय रोगी था। उसकी मौत किसी और कारण से हुई है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति निखिल एस. करिल ने हल्के-फुल्के अंदाज में दूसरे पक्ष के वकील से पूछा कि अगर शाहरुख खान को मुकदमे का सामना करने के लिए कहा गया तो क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई हो तो सोचिए यह कैसी अराजकता पैदा करेगा। क्या आपको वो चाहिए? जज ने कहा कि मैं उनसे (शाहरुख) आपसे माफी मांगने को कहूंगा। इस बात को खत्म करो। मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

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