
उत्तर प्रदेश में वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन में देरी पर भारी भुगतान होगा। परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक हर महीने लेट होने पर 500 रुपये जुर्माना भरना होगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन में देरी करने पर भारी जुर्माना भरना होगा। 1 अप्रैल से लागू 15 पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि के साथ ही जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। इस आदेश के तहत कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस भी कई गुना बढ़ा दी गई है। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने दी।Read Also:-Video : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रैली को देखने के लिए छत से लटका युवक; देखिए कैसे बची युवक की जान
यदि पुराने वाणिज्यिक वाहनों को उनकी वैधता से पहले नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो प्रति दिन 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
- पुराने दोपहिया वाहनों के नवीनीकरण में देरी होने पर 300 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा।
- चार पहिया निजी वाहनों के नवीनीकरण में देरी पर प्रति माह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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