Saturday, June 10, 2023
No menu items!

हादसे में व्हीलचेयर पर रहने को मजबूर हुई बच्ची, हाईकोर्ट ने दिया एक करोड़ मुआवजे का आदेश

Must Read
The Sabera Desk
The Sabera Deskhttps://www.thesabera.com
Verified writer at TheSabera





नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज्योति सिंह की अपील को गंभीरता से लिया है, जो 2011 में स्कूल जाते समय एक दुर्घटना के बाद से व्हीलचेयर तक सीमित हैं। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने एक करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे का आदेश देते हुए कहा कि अपीलकर्ता को एक उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उसे कम से कम उस स्थिति में रखा जा सके जिसमें वह घायल नहीं हुई होती।
कोर्ट ने शत-प्रतिशत विकलांग ज्योति सिंह की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए उनके मुआवजे में 65 लाख रुपये की बढ़ोतरी कर दी. घटना के वक्त ज्योति की उम्र 11 साल थी और हादसे के बाद वह पूरी तरह व्हीलचेयर पर निर्भर हो गई थी।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने ज्योति को 47 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था और उच्च न्यायालय ने इसमें 65,09,779 रुपये की वृद्धि की है। ऐसे में अब उन्हें 7.5 फीसदी सालाना की दर से कुल 1,12,59,389 रुपये का मुआवजा मिलना है.

कोर्ट ने कहा कि जबकि ज्योति के इलाज के खर्च के रूप में 5,80,093 रुपये पहले ही चुकाए जा चुके हैं। इस मामले में, शेष बढ़ी हुई राशि का भुगतान आठ सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। उक्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने एमएसीटी द्वारा वर्ष 2011 में पारित मुआवजे के आदेश को चुनौती देने वाली ज्योति की याचिका का निस्तारण कर दिया। साथ ही बीमा कंपनी ने भी एमएसीटी के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। . हालांकि, हाई कोर्ट ने कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया। ज्योति ने इस आधार पर बढ़े हुए मुआवजे की मांग की थी कि वह 100 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित थी, जबकि बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि दी गई राशि अधिक थी। कोर्ट ने दो मेडिकल राय को ध्यान में रखते हुए कहा कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ज्योति 100 प्रतिशत विकलांगता से पीड़ित है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता एक 14 वर्षीय लड़की थी, जो अपनी उम्र की स्कूल जाने वाली लड़की का पूरा आनंद ले रही थी। दिसंबर 2007 की एक दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर जब वह स्कूल से लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गई और अब वह जीवन भर व्हील चेयर तक ही सीमित है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की चिकित्सा स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि उसका शौच पर भी कोई नियंत्रण नहीं है और इस वजह से उसे सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।






पिछला पद3600 बेसहारा गायों को मिलेगा सहारा, 15 गौशालाएं बनाई जा रही हैं

हादसे में व्हीलचेयर पर रहने को मजबूर हुई बच्ची, हाईकोर्ट ने दिया एक करोड़ मुआवजे का आदेश


.

News Source: https://meerutreport.com/the-girl-was-forced-to-live-on-a-wheelchair-in-an-accident-the-high-court-ordered-a-compensation-of-one-crore/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-girl-was-forced-to-live-on-a-wheelchair-in-an-accident-the-high-court-ordered-a-compensation-of-one-crore

- Advertisement -हादसे में व्हीलचेयर पर रहने को मजबूर हुई बच्ची, हाईकोर्ट ने दिया एक करोड़ मुआवजे का आदेश

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -हादसे में व्हीलचेयर पर रहने को मजबूर हुई बच्ची, हाईकोर्ट ने दिया एक करोड़ मुआवजे का आदेश
Latest News

KCP Infra Limited Designed Thiruvalluvar Statue with Tamil Scripts to be Unveiled Soon at Kurichi Lakebed

KCP Infra Limited, which is executing part of the Smart City Project in Coimbatore for the City Corporation, is...

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है

नयी दिल्ली। देशवासियों के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत...

RBI’s Decision to Maintain Repo Rate Welcomed, Impact on Affordable Housing a Concern

The recent decision by the Reserve Bank of India (RBI) not to hike the repo rate unchanged has been met with appreciation. While the...

खड़गे के पत्र पर भाजपा सांसदों की आलोचना असहिष्णुता का उदाहरण : चिदंबरम

नयी दिल्ली। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में रेलवे की आलोचना करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे...

Latest Breaking News