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आधार और पैन की लिंकिंग नहीं कराई, तो क्या 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन कार्ड?

31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में 31 मार्च, 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन यानि 31 मार्च बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन वित्त से जुड़े कई कामों की समय सीमा समाप्त हो रही है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2022 है।

किसी कारण 31 मार्च तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर क्या पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल चल रहा है तो जानिए इसका जवाब।Read Also:-आप के काम की खबर: आपका पैसा QR कोड स्कैन करते ही किसी और के खाते में भी जा सकता है, जानिए कैसे बचें ऑनलाइन फ्रॉड से

जवाब क्या है :-
31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि, ऐसे पैन मार्च 2023 तक चालू रहेंगे और करदाता उनका उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड प्राप्त करने और अन्य आयकर कार्यों के लिए कर सकेंगे। हालांकि, पैन को आधार से न जोड़ने की स्थिति में, 31 मार्च, 2023 के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि लिंक नहीं किया जाता है, तो आपका पैन एक वर्ष के बाद निष्क्रिय हो सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। अब तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को खत्म करने और कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी।

पैन का उपयोग बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है। पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। अब अगले स्टेप में अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम दर्ज करें। इसके बाद लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा।

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