
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कक्षा एक से उच्च शिक्षा तक केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी संस्थानों को आधार प्रमाणीकरण भी करना होगा। संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिनके पास आधार प्रमाणीकरण नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा।Read Also:-मेरठ: वीडियो बनाकर 4 साल तक टीचर से किया दुष्कर्म, बोलीं- मेरी हत्या हो सकती है
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार बताते हैं कि केवाईसी के बाद संस्थान के नामित नोडल अधिकारी को अपना आधार प्रमाणित करना होगा। जिन संस्थानों के अल्पसंख्यक छात्र आधार प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं करेंगे, वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्री-मैट्रिक संस्थान 15 नवंबर तक और अन्य संस्थान 30 नवंबर तक आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। वह बताते हैं कि छात्रों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार से केवल एक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है।
कक्षा 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति
केंद्र द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा एक से आठ तक के अल्पसंख्यक छात्रों को ही छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बताते हैं कि योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कक्षा छह से दस तक के पाठ्यक्रम के अनुसार एक हजार की छात्रवृत्ति व छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है. वहीं, पोस्ट मैट्रिक (11 से पीएचडी तक) और मेरिट कम मीन्स (पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रम) में अल्पसंख्यक छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करती है।

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