
बैंक ग्राहक अलर्ट: अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के ग्राहक हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल, बैंक ने अपने ग्राहकों से पैन-आधार लिंकिंग की अपील की है। बैंक के मुताबिक किसी भी तरह की असुविधा से बचने या निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। 31 मार्च 2022 से पहले ग्राहक को अपना पैन और आधार लिंक करना होगा।Read Also:-वाहन चालकों के लिए अलर्ट! अगर यह स्टीकर नहीं लगाया तो कार-बाइक होगी जब्त, आया नया नियम
एसबीआई ने क्या कहा?
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है, “हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं।” वहीं, बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने ग्राहकों को 31 मार्च से पहले पैन-आधार लिंक करने को कहा है।
बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा करने, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों में काम करने और बांडों में काम करने सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य है। आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
लिंकिंग इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट :-https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home लिंक पर जाकर भी की जा सकती है। वहीं, मैसेज के जरिए लिंकिंग की जा सकती है, इसके लिए 567678 या 56161 नंबर पर UIDPAN<12 डिजिट आधार नंबर>>10 डिजिट पैन नंबर> के फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा।

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