ढाका। वर्ष 2002 में बांग्लादेश के सतीखरा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के काफिले पर हुए हमले के मामले में कुल 48 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई गई है। पूर्व वकील और बीएनपी के जिलाध्यक्ष हबीबुल इस्लाम हबीब समेत चार लोगों को आजीवन कारावास और 44 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है.
सतखिरा स्पेशल ट्रिब्यूनल-3 के न्यायाधीश विश्वनाथ मंडल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुनाया. मामले के बयान के मुताबिक 30 अगस्त 2002 को हसीना एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी से मिलने गई थीं. फौजी की पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसे सतखीरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
हसीना स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी से मिलने के बाद जशोर लौट रही थीं। इसी दौरान जिले के कलारोआ उपजिला में उनके काफिले पर हमला किया गया। हमले में हसीना बाल-बाल बच गईं, लेकिन अवामी लीग के करीब 12 नेता और कार्यकर्ता और कुछ पत्रकार घायल हो गए। इस दौरान करीब 15 से 20 वाहनों में तोड़फोड़ की गई।
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