
मेरठ में मतदान के समय बूथ के बाहर सपा नेता विपिन मनोठिया पर हमले के मामले में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस घटना को लेकर सपा नेता विपिन मनोठिया का कहना है कि मेरे साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई है।Read Also:-मेरठ: समाजवादी पार्टी नेता को लात-घूंसे की सजा, गुनाह बस इतना कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने योगी सरकार के खिलाफ बोल दिया, वाल्मीकि समाज ने कहा-सड़क पर उतरेंगे
वे लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। पुलिस की मौजूदगी में मुझे जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया।
समाजवादी पार्टी नेता विपिन मनोठिया की पत्नी दीपू मनोठिया भी सपा के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। विपिन मनोठिया 10 फरवरी की शाम पांच बजे मेरठ दक्षिण सीट से सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी के साथ शास्त्रीनगर पहुंचे।
जहां शासकीय विद्या मंदिर में बने मतदान केंद्र के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बहस करना शुरू कर दिया। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा नेता विपिन मनोठिया को सड़क पर गिराकर उनकी पिटाई कर दी।
भाजपा विधायक के समर्थकों ने की पिटाई
पूरे मामले में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बैठक कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से भी कार्रवाई की मांग की गई है। घटना को लेकर सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर के लोगो ने गुंडागर्दी की है।
पहले थप्पड़ मारा फिर लात-घूंसों से पीटा
इस हमले का 30 सेकेंड का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा नेता विपिन मनोठिया को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसों से पीटा। सपा नेता को 12-13 भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया।
वोटिंग प्रतिशत पूछने पर हुआ हंगामा
पीड़ित विपिन मनोठिया का कहना है कि बीजेपी सरकार में वाल्मीकि समाज को उत्पीड़ित किया गया है। 10 फरवरी को शाम 5 बजे मैं दक्षिण सीट से सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचा। हमने पूछा था कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। इस पर बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर के लोगों ने हम पर हमला बोल दिया। पुलिस वहां मौजूद थी। किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की।
इन सब के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
पुलिस के मुताबिक मेडिकल थाने में विपिन मनोठिया की शिकायत पर भाजपा कार्यकर्ता ललित मोरल, शंभू पहलवान, ईशु भड़ाना, सागर पोसवाल और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 352, 323, 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा नहीं लगाई। पुलिस ने एससी-एसटी की धारा बढ़ाने की भी बात कही है।

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।