मेरठ। कोर्ट के जिला जज मेरठ रजत सिंह जैन ने हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी की मीट फैक्ट्री में मवेशियों की आपूर्ति करने की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।Read Also:-मेरठ : राकेश टिकैत को Z प्लस सुरक्षा देने की मांग, भाकियू कार्यकर्ता बोले- हमारे खेतों से जाती हैं सड़क, निकलना दूभर कर देंगे
डीसीसी अपराधी ब्रजभूषण गर्ग ने बताया कि वादी के मामले के एसएचओ दिनेश कुमार उपाध्याय ने 31 मार्च को खरखौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुखबिर से मिली सूचना पर अलीपुर जिजमाना स्थित याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में छापेमारी की गई, तो अंदर आरोपी व अन्य लोग पशुओं को ले जा रहे थे। मीट को फैक्ट्री के अंदर रखे फ्रीजर में रखा गया था। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इसका जिला सरकार के अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्र पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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