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मेरठ: 20 मार्च तक धारा 144 लागू , बिना अनुमति के किया आयोजन, तो फिर होगी कार्रवाई

मेरठ: 20 मार्च तक धारा 144 लागू , बिना अनुमति के किया आयोजन, तो फिर होगी कार्रवाई

विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए मेरठ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो 20 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी। अनुमति नहीं मिलने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।Read Also:-विधान सभा चुनाव: चुनाव आयोग का फैसला 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर रोक जारी, कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद आयोग का फैसला

कोरोना को देखते हुए बढ़ी सख्ती
मेरठ के डीएम के बालाजी ने कहा कि यह फैसला आगामी त्योहारों, चुनाव और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है. रैली, जुलूस, यात्रा के लिए भी प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी।

फरवरी-मार्च में कई त्यौहार
आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस, गुरु गोबिंद सिंह जयंती, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली होगी. वहीं, कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं। इसलिए इस दौरान पुलिस पूरी तरह तैयार रहेगी।

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