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रोड रेज केस, 34 साल पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा, बुजुर्ग की हुई थी मौत

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल कैद की सजा सुनाई।Read Also:-अगर आपने हेलमेट पहना भी है तब भी कट सकता है 2000 रूपये का चालान, मोटरसाइकिल और स्कूटर चालक हो जाएं सावधान

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हजार रुपये का जुर्माना लगा कर रिहा कर दिया था। सिद्धू को अब या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर वह सरेंडर करेगें। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा।

सिद्धू फिलहाल पटियाला में मौजूद हैं। उन्होंने सुबह महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सितंबर 2018 में, उन्होंने सजा के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की थी।

रोड रेज केस, 34 साल पुराने केस में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा, बुजुर्ग की हुई थी मौत

27 दिसंबर 1988 को बुजुर्ग से झगड़ा हो गया था
सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का मामला साल 1988 का है। सिद्धू की पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 वर्षीय गुरनाम सिंह नाम के व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई। जिसमें सिद्धू ने गुरनाम सिंह को कथित तौर पर घूंसा मारा था। बाद में गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उसके दोस्त रूपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

सेशन कोर्ट ने किया बरी, हाई कोर्ट ने दी सजा
इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान सत्र अदालत ने 1999 में नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाकर माफ किया
हाईकोर्ट की ओर से दी गई सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नवजोत सिद्धू. 16 मई, 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को धारा 304आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 यानी चोट पहुंचाने के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके लिए उन्हें जेल की सजा नहीं मिली। सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये का जुर्माना देकर रिहा कर दिया गया।

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