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New rules : अगर क्रेडिट कार्ड 7 दिनों के भीतर बैंक द्वारा बंद नहीं किया जाता है, तो कार्डधारक को मिलगें प्रतिदिन ₹500

New rules : अगर क्रेडिट कार्ड 7 दिनों के भीतर बैंक द्वारा बंद नहीं किया जाता है, तो कार्डधारक को मिलगें प्रतिदिन ₹500

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गुरुवार को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर अपने मास्टर निर्देश के साथ सामने आया। निर्देशों के अनुसार, कार्ड जारी करने वाला बैंक क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी के लिए कार्डधारक को दंड का भुगतान करेगा। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर सख्ती की है। आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मास्टर दिशानिर्देशों में आवेदन के बिना कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगा दी है।Read Also:-काम की खबर: आधार कार्ड्स से जुड़ा बड़ा अपडेट! आ गया है नए तरह का आधार कार्ड, जानिए आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और क्या है इसमें नया?

क्रेडिट कार्ड बंद करने पर आरबीआई के नियम इस प्रकार हैं:-

  • आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने का कोई भी अनुरोध क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जो कार्डधारक द्वारा सभी बकाया भुगतान के अधीन है।
  • क्रेडिट कार्ड बंद होने की सूचना कार्डधारक को तुरंत ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से दी जानी चाहिए।
  • क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के लिए अनुरोध सबमिट करने के लिए कई चैनल प्रदान करने होंगे।
  • इनमें हेल्पलाइन, ई-मेल-आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), वेबसाइट पर एक प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड शामिल है।
  • कार्ड जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुरोध प्राप्त होने में देरी हो सकती है।
  • यदि कार्ड जारीकर्ता सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया में विफल रहता है, तो उसे खाता बंद होने तक ग्राहक को प्रतिदिन ₹500 का विलंब जुर्माना देना होगा, बशर्ते खाते में कोई बकाया राशि न हो।
  • यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
  • यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कि कार्डधारक द्वारा सभी देय राशि का भुगतान किया जाए।
  • कार्ड जारीकर्ता को 30 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट सूचना कंपनी के साथ कार्ड बंद होने की सूचना देनी चाहिए।
  • क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध किसी भी क्रेडिट शेष को कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

बिना आवेदन के क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी करने पर बैंकों पर दोहरा जुर्माना
आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करते हैं तो उन्हें बिलिंग राशि से दोगुना जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कार्ड जारी करने वाली कंपनियां या थर्ड पार्टी एजेंट बकाए की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते। ये दिशानिर्देश 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे और सभी प्रकार के बैंकों पर लागू होंगे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी कार्ड जारी करने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा। क्रेडिट कार्ड पर मास्टर गाइडलाइन्स में आरबीआई ने कहा कि ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाना या अन्य सुविधाएं देना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

विशेष चीज़ें

  • बैंक-कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक अलग पृष्ठ पर ब्याज दर, शुल्क और कार्ड से संबंधित अन्य विवरण सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी।
  • बैंक या कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती है ताकि कार्ड खो जाने या धोखाधड़ी की स्थिति में पैसे की वसूली की जा सके।
  • कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनी को बीमा कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल तरीके से ग्राहक से स्पष्ट सहमति लेनी होगी।
  • सुरक्षा के लिए, कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से ग्राहक की सहमति प्राप्त करनी होगी।
  • यदि ग्राहक ऐसा करने में असमर्थ है, तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी सात दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बिना किसी लागत के बंद कर देगी।
  • बैंक-कंपनी को एक महीने के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करना होगा।
  • एक बार शिकायत का समाधान हो जाने के बाद, ग्राहक आरबीआई के लोकपाल से संपर्क कर सकेगा।
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