काम की खबर: वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, ऐसे होंगे फायदे

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काम की खबर: वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, ऐसे होंगे फायदे

अगर आपके पास किसी भी तरह का वाहन है तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने आपके लाभों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। अक्सर हम कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत नहीं होते हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि यदि कोई वाहन निर्माण कंपनी मोटर वाहनों के निर्माण में नियमों का पालन करने में विफल रहती है और खराब वाहन देती है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई होगी। 1 साल की जेल और 100 करोड़ रुपये तक। जुर्माना लगाया जा सकता है।Read Also:-स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के 45 करोड़ कस्टमर ध्यान दें! अगर आपको भी इस तरह का मैसेज या मेल आता है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें।

इस नियम के मुताबिक अगर आपको कंपनी की ओर से खराब गाड़ी दी जाती है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वह ऐसा करते हैं तो अब उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार के ऐसे सख्त नियमों के चलते ऑटो कंपनियां इस डर से बेहद संजीदगी से काम कर रही हैं। जिससे ग्राहकों को फायदा हो रहा है।

काम की खबर: वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, ऐसे होंगे फायदे

वाहन में सीएनजी किट लगाने का नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सीएनजी किट को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका असर कई लोगों पर पड़ने वाला है। दरअसल आप जल्द ही सीएनजी किट से बीएस-VI पेट्रोल वाहन सड़कों पर चला सकेंगे। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर मौजूदा बीएस-VI वाहनों को 3.5 टन इंजन क्षमता तक सीएनजी और पीएनजी किट की रेट्रोफिटिंग के जरिए सीएनजी और एलपीजी पर चलने की अनुमति दी है।

अभी तक सरकार ने केवल BS-IV वाहनों में CNG और LPG किट की अनुमति दी थी। नया प्रस्तावित कदम सभी नए वाहनों को भारत VI उत्सर्जन मानदंडों के सीएनजी वाहनों में परिवर्तित करने की अनुमति देगा। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है और यह पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएं के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा।

कई लोगों से सलाह मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर सुझाव भी मांगे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी अंतिम अधिसूचना में जरूरी बदलाव कर सके।

मंत्रालय ने कहा, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 जनवरी की अपनी अधिसूचना में भारत स्टेज (बीएस) ट्रेनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट और सीएनजी / एलपीजी इंजन के साथ डीजल इंजनों के प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधन की अनुमति दी है। देने की पेशकश की। अभी तक, सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति केवल बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों वाले वाहनों में ही है।

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