
दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है।Read Also:-सड़क बाधित कर कोई आयोजन न हो, धर्मगुरुओं से बात करें, ईद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अफसरों को आदेश
दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। विभाग को पता चला था कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर कई वाहन बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाए जा रहे थे।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।
परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के पाए जाने वाले वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार रूपये जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है।

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।