“मोदी सरनेम” पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा,मिली जमानत, सांसदी खतरे में पड़ी !

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सूरत | गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के मामले में दोषी ठहराया। गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके तहत अधिकतम सजा दो साल है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए जमानत दे दी।

राहुल गांधी ने वकील ने कहा कि वे जल्द ही सेशन कोर्ट जाएंगे।

बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है? के लिए केस दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए टिप्पणी की गई थी।

टिप्पणी की वीडियो सर्विलांस टीम और कोल्लार जिले के उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वीडियो देखने वाली टीम द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल की टिप्पणी से मोदी समुदाय की बदनामी हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। गांधी ने कहा है कि जब उन्होंने उक्त बयान दिया, तो उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अगर ऊपरी न्यायालयों द्वारा उनकी सजा का निलंबन नहीं किया जाता है, तो उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है और वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अगर किसी को दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह व्यक्ति कारावास की अवधि और छह साल की अवधि के लिए अयोग्य हो जाता है।

लेकिन, अधिनियम में मौजूदा सदस्यों के लिए एक अपवाद है। उन्हें अपील करने के लिए सजा की तारीख से तीन महीने की अवधि प्रदान की गई है और अपात्रता तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाता।

गौरतलब है कि गुरुवार को गुजरात में सूरत की एक जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर उनको मानहानि का दोषी ठहराया है।

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News Source: https://royalbulletin.in/surat-court-sentenced-rahul-gandhi-to-2-years-imprisonment-in-case-of-comment-on-modi-surname/24051

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