
भारतीय रेलवे ने रेलवे की लगेज पॉलिसी में बदलाव की चल रही खबरों को अफवाह बताया है। रेलवे ने यात्रियों को ऐसी खबरों पर विश्वास न करने की सलाह देते हुए कहा है कि रेलवे की लगेज पॉलिसी 10 साल पुरानी है और उसी के मुताबिक रेल यात्री अपने साथ सामान ले जा सकते हैं। रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि यात्री को ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा।Read Also:-काम की खबर : अगर ट्रैफिक कांस्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं; अपने काम के नियमों को जानें
गौरतलब है कि हाल ही में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर एक खबर प्रसारित की गई थी। इस खबर में दावा किया गया था कि रेलवे ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है और अब तय सीमा से ज्यादा ले जाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस खबर के तेजी से वायरल होने के बाद अब रेलवे को इस पर सफाई देनी पड़ रही है।

रेलवे ने बताई खबर की हकीकत
रेलवे ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर एक पोस्ट डालकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। रेलवे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, “कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर एक खबर प्रकाशित हुई है कि पिछले कुछ दिनों में रेलवे द्वारा कैरी-ऑन बैगेज की नीति में बदलाव किया गया है। इस संबंध में, यह है स्पष्ट किया कि इस संबंध में भारतीय रेलवे द्वारा कोई परिपत्र या आदेश जारी नहीं किया गया है।वर्तमान नीति बहुत पुरानी है और 10 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी है।
यात्री इतना सामान ले जा सकते हैं
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग कैटेगरी के रेल यात्री अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान रख सकते हैं। इससे ज्यादा सामान रखने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है। स्लीपर क्लास में यात्री 40 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। एसी-टियर में 50 किलो तक का सामान ले जाने की छूट है। प्रथम श्रेणी एसी में अधिकतम सामान यात्री अपने साथ कोच में 70 किलो तक ले जा सकते हैं।

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