गुरुग्राम में 65 अवैध कॉलोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक, डीटीसीपी ने जारी की 15 गांवों की सूची

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गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने शहर के बाहरी इलाके में 65 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है और राजस्व विभाग से संपत्तियों के पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा है। फारू खंगार, कादीपुर और हरसरू में ये अवैध कॉलोनियां फल-फूल रही हैं।

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डीटीसीपी ने राजस्व अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 7ए के तहत अनिवार्य रूप से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एनओसी) के बिना इन कॉलोनियों में संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं किया जाता है।

DTCP के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना लगभग 65 कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है।

डीटीसीपी ने उन 15 गांवों की सूची भी जारी की है जहां अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। ये गांव सुल्तानपुर, सदराना, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झंझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेरकी माजरा, गढ़ी हरसरू हैं।

जिला टाउन प्लानर (प्रवर्तन गुरुग्राम) मनीष यादव ने कहा, ‘सस्ती दरों पर प्लॉट देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। जिन भूखंडों पर ये कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, हमने जमीन मालिकों के नाम के साथ खसरा नंबर चिन्हित कर विभाग को साझा किया है।

डीटीसीपी ने समय-समय पर जन अपील जारी कर लोगों से यहां प्लॉट नहीं खरीदने को कहा है।

पिछले छह महीनों में इसने कॉलोनियों के अवैध विकास के खिलाफ लगभग 50 प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।

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