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लॉकडाउन के दौरान BS4 वाहन खरीदनें वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, पढ़ें पूरी खबर

देश में 1 अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक BS6 लागू हो गए हैं। जिसके चलते सभी वाहन कंपनियों ने अपने लाइनअप को अपडेट भी कर दिया है। हालांकि नए मानकों के लागू होने से पुराने BS4 वाहन चर्चा का विषय बने रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 मार्च से पहले बेचे गए सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है।

बता दें, इसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। जिसके पीछे बड़ी वहज 31 मार्च तक कोर्ट द्वारा सीमित संख्या से ज्यादा वाहनों का सेल होना था। वहीं देश में फैली कोरोना महामारी के कारण बीएस4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जिस पर FADA ने कोर्ट से अपील की थी कि ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनु​मति दी जाए। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर में बेचे जाने वाले BS4 वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होती है।

हालांकि जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2020 तक कुल 9,56,015 BS4 वाहन बेचे गए थे। जिनमें से महज 9,01,223 पंजीकृत थे। वहीं मार्च में FADA ने भी कोर्ट को सूचित किया था कि स्टॉक में लगभग 7 लाख दो पहिया वाहन, 15,000 पैसेंजर कार और 12,000 बीएस4 कमर्शियल वाहन मौजूद थे। फिलहाल डीलर्स और कार कंपनियों के लिए यह एक राहत की खबर है।

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