
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार चालकों के लिए चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी ट्रैफिक चालान और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने को लेकर जारी की गई है। ऐसे में आपको हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।Read Also:-नया वाहन खरीदने को लेकर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की चेतावनी, गलती से भी ना करें ये गलती
मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि चालक निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहले के नियमों के तहत पहली गलती के लिए 400 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता था, यदि उसके बाद वह फिर से ऐसी गलती करता है , तो उसका जुर्माना। 1000 रुपये तक बढ़ जाता था लेकिन अब नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर तय सीमा से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली गलती एलएमवी वाहनों के लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये और यात्री/माल के लिए 2000 रुपये से 4000 रुपये होगी। वाहन। रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि वाहन दूसरी बार दोबारा यह गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका सीधा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और राज्य का चयन करें। ‘न्यू लर्नर लाइसेंस’ पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी, अपना पता, फोन नंबर आदि भरना होगा। फिर फोटो और साइन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद टेस्ट की तारीख चुनें। अंतिम चरण शुल्क का भुगतान करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी आपको टेस्ट के लिए आरटीओ के पास जाना होगा। कुछ दिनों के बाद आप वेबसाइट से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर पाएंगे।
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के 30-180 दिनों के भीतर आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थायी लाइसेंस के लिए आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए गुजरे हैं। सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा, यहां विवरण भरें और टेस्ट की तारीख चुनें और शुल्क जमा करें। फिर चुनी हुई तारीख पर आपको आरटीओ में जाकर परमानेंट डीएल का टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपके द्वारा दिए गए पते पर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा।
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा। वाहन संख्या के विकल्प का चयन करें। पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। अब चालान की स्थिति दिखाई देगी।
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से संबंधित आवश्यक विवरण और कैप्चा भरें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिस पर चालान का विवरण दिया जाएगा। वह चालान ढूंढें जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें। भुगतान संबंधी जानकारी भरें। भुगतान की पुष्टि करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भर गया है।

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