नयी दिल्ली। सोना और जेवरात खरीदने-बेचने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले सोने के गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बेची जाएंगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि चार अंकों और छह अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.
नए नियम लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ छह अंकों की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी. इसके बिना सोने और सोने के आभूषणों की बिक्री नहीं होगी। उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। साथ ही चार अंकों की हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) के बिना नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि सरकार ने करीब डेढ़ साल पहले सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की कवायद शुरू की थी.
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गोयल ने बीआईएस को देश में परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने का निर्देश दिया। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों की गंभीरता के आधार पर बीआईएस को उत्पाद परीक्षण और बाजार निगरानी की आवृत्ति बढ़ाने के लिए कहा गया था। कहा गया है कि बीआईएस को प्रयोगशाला निरीक्षण की आवृत्ति भी बढ़ानी चाहिए। उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस को प्रेशर कुकर, हेलमेट और अन्य उपभोक्ता उत्पादों जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बीआईएस ने आने वाले समय में 663 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) प्रस्तावित किया है। बयान में कहा गया है कि वर्तमान में क्यूसीओ के तहत 462 उत्पाद शामिल हैं।
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