रांची। पलामू जिले के सांसद-विधायक ने हुसैनाबाद के पूर्व बसपा (बहुजन समाज पार्टी) विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता समेत सात लोगों को टायर जलाकर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दो-दो साल की सजा सुनाई है. उन पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजायाफ्ता आरोपी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इन लोगों के खिलाफ आरोप है कि एक सितंबर 2014 को दिन में एक बजे जेपी चौक हुसैनाबाद में बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभा करने लगे और टायर जलाकर सड़क जाम कर दी. . इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले तत्कालीन एसएचओ संतोष कुमार ने जब उनसे सड़क से जाम हटाने को कहा तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई.
साक्ष्य के आधार पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष दंडाधिकारी सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव, बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा व जितेंद्र कुमार को दोषी करार दिया. पासवान। सजा देना।
इधर, पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा है कि आम जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के लोग इस तरह की सजा से डर जाएंगे. उन्होंने कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उच्च न्यायालय से सजा रद्द करने की अपील करेंगे.
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News Source: https://royalbulletin.in/seven-including-former-bsp-mla-were-sentenced-to-two-years-for-blocking-the-road-they-will-not-be-able-to-contest-elections-for-six-years/5341