
दिल्ली में कोविड-19 मामलों के गिरते ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कार में अकेले यात्रा करने वाले ड्राइवरों को मास्क पहनने से छूट देते हुए कुछ और पाबंदियों में राहत दी है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, जिम और स्पा को फिर से खोलने का भी फैसला किया गया है।Read Also:-स्कूलो के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस, जिन राज्यों में कोरोना के मामले 5% से कम हैं, वहां स्कूल खुलेंगे, अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी।
सिंगल ड्राइवरों को अब दिल्ली में कारों में मास्क पहनने से छूट दी गई है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2021 को फैसला सुनाया था कि प्रचलित COVID-19 महामारी को देखते हुए, वाहन में सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, भले ही वह वाहन में एकमात्र व्यक्ति हो।
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अकेले वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य करने वाले नियम को ‘बेतुका’ करार दिया था और दिल्ली सरकार से पूछा था कि यह नियम अभी भी क्यों प्रचलित है?
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में स्कूल, कॉलेज, स्पा और जिम को फिर से खोलने का फैसला किया गया है और कार में सवार सिंगल ड्राइवरों को भी मास्क पहनने से छूट दी गई है। ‘ डीडीएमए ने कहा है कि पूरी क्षमता से दफ्तर खुलेंगे, जिम और स्पा भी खुलेंगे। हालांकि, दिल्ली में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जो अब रात 10 बजे के बजाय रात 11 बजे शुरू होगा। डीडीएमए ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला किया है। डीडीएमए के मुताबिक जिन शिक्षकों को कोविड-19 रोधी टीके नहीं मिले हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं कि दिल्ली में सात फरवरी से कक्षा 9वीं-12वीं के स्कूल खुलेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी इसी 7 फरवरी से खुलेंगे और उन्हें ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास लेने को कहा जाएगा।
सिसोदिया ने कहा कि सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 100% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है। जिम और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे।
दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 2,668 नए मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.3 फीसदी पर आ गया। हाल ही में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दुकानों के लिए सप्ताहांत कर्फ्यू और ऑड-ईवन सिस्टम को हटाने का फैसला किया था।
बाजार, बाजार परिसर, मॉल, गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को ऑड-ईवन के प्रतिबंध के बिना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।

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