नयी दिल्ली। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिका में हत्याओं की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मामले को 24 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और 2017 से उत्तर प्रदेश में 183 मुठभेड़ों की जांच की भी मांग की।
अहमद और उनके भाई को तीन हमलावरों ने पत्रकारों के रूप में गोली मार दी थी, जब पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए ले जाया जा रहा था।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करके कानून के शासन की रक्षा करने और 2017 के बाद से हुई 183 मुठभेड़ों की जांच करने के लिए उत्तर के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून) के रूप में निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रदेश ने कहा था। ए
याचिकाकर्ता ने पुलिस हिरासत में अहमद और उसके भाई की हत्या की जांच की भी मांग की और कहा कि पुलिस द्वारा इस तरह की हरकतें लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं और एक पुलिस राज्य की ओर ले जाती हैं।
दलील में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में, पुलिस को अंतिम न्याय देने का एक तरीका नहीं बनने दिया जा सकता है, क्योंकि सजा की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है।
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News Source: https://royalbulletin.in/supreme-court-agrees-to-hear-the-demand-of-the-committee-to-investigate-the-murder-of-atiq-ashraf/36098