‘इंडिया’ गठबंधन के नाम को लेकर दायर याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

0
19

नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने 26 राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) रखे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

– Advertisement –

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में गठित शीर्ष अदालत की पीठ ने रोहित खेरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, “आप इसे दायर करने वाले कौन है? यह पूरी तरह से सार्वजनिक हित को कमतर कर रहा है।”

उन्होंने कहा, “अगर आपको कोई शिकायत है, तो आपको निर्वाचन आयोग में जाना चाहिए।”

याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां ‘इंडिया’ शब्द का उपयोग क्यों कर रही है। यह भारतीय संविधान के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में न्यायालय से विपक्षी दलों द्वारा गठबंधन के नाम के तौर पर ‘इंडिया’ नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील की गयी है।

न्यायमूर्ति कौल ने इस पीआईएल पर सुनवाई करने से इकार कर दिया और याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि या तो आप याचिका वापस लें या इसे खारिज किए जाने का सामना करें। उन्होंने कहा, “आप इसे स्वेच्छा से वापस ले सकते हैं, नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे।”

इसके बाद याचिकाकर्ता वकील ने न्यायालय को याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।

.

News Source: https://royalbulletin.in/supreme-court-refused-to-hear-the-petition-filed-regarding-the-name-of-india-coalition/78814

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here