आपराधिक छवि वाले नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: राजनीतिक दलों से कहा- उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे में बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड

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आपराधिक छवि वाले नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: राजनीतिक दलों से कहा- उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे में बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने का बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी और दो अखबारों में भी प्रकाशित करनी होगी. इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट भी उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को देनी होगी।

आपराधिक छवि वाले नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: राजनीतिक दलों से कहा- उम्मीदवार चुनने के 48 घंटे में बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड

फरवरी 2020 के क्रम में किए गए परिवर्तन
नए आदेश के साथ कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में बदलाव किया है। फरवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले (जो भी पहले हो) उम्मीदवारों का पूरा विवरण देना होगा। वहीं, पिछले महीने कोर्ट ने कहा था कि इस बात की संभावना कम ही है कि विधायिका अपराधियों को राजनीति में आने और चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कुछ करेगी.

नवंबर में दायर की गई थी याचिका
एडवोकेट बृजेश सिंह ने नवंबर 2020 में इस मामले में याचिका दायर की थी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन पार्टियों के खिलाफ मानहानि का आवेदन दायर किया था, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण नहीं दिया था।

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