महाराष्ट्र के अमरावती में सेशन कोर्ट ने कोरोना टेस्ट के बहाने महिला के प्राइवेट पार्ट से स्वाब लेने वाले लैब टेक्नीशियन को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

महाराष्ट्र। अमरावती की सेशन कोर्ट ने कोरोना टेस्ट के बहाने महिला के प्राइवेट पार्ट से स्वाब लेने वाले लैब टेक्नीशियन को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 20 जुलाई 2020 को अमरावती के ट्रॉमा केयर यूनिट में हुई। इस संबंध में पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की थी और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, जहां यह फैसला दिया गया है।Read Also:-मेरठ: 500 रुपये के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या, बोला-और पैसे दो अभी और पीनी है, भाई ने मना किया तो रस्सी से गला घोंटकर मार डाला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक दलों और समाज सेवी संस्थाओं ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। दरअसल, यह घटना उस वक्त की है जब कोरोना लहर के दौरान बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे थे। टेस्ट भी स्थानीय मॉल में किया गया था, जहां लैब टेक्नीशियन आरोपी अलकेश देशमुख ने पीड़ित महिला को गुमराह किया था और कहा था कि महिला कोरोना पॉजिटिव है और उसका अगला टेस्ट लैब में होगा। आरोपी ने उसे लैब में आने को कहा था। महिला जब लैब में पहुंची तो उसी टेक्नीशियन ने उससे कहा कि इसके लिए प्राइवेट पार्ट से स्वैब लेना होगा और उसके बाद आरोपी ने स्वाब ले लिया।
भाई को टेक्नीशियन की हरकत बताई और पुलिस में शिकायत की
पीड़ित महिला ने अपने भाई को बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गई है और उसका दूसरा टेस्ट लैब में किया गया है इस पर भाई ने अस्पताल जाकर पूछताछ की, जब अस्पताल ने बताया कि इस तरह की जांच नहीं होती है। तब महिला अपने भाई के साथ गई और थाने में शिकायत दर्ज कराई। बडनेरा थाने में मामला दर्ज करने के बाद इसकी जानकारी लोगों को हुई और इसे लेकर हंगामा हो गया। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामला अमरावती सेशन कोर्ट में चला और करीब डेढ़ साल बाद आरोपी देशमुख को सजा मिल सकी।

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