
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में वाहन चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं होगा। इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गाड़ी चलाते समय अपने कान में फोन लेकर बात करें। आप फोन पर तभी बात कर सकते हैं जब आप कई अन्य नियमों का पालन करते हैं। गडकरी ने लोकसभा में दिए एक बयान में कहा कि कार में फोन पर बात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।Read Also:-काम की खबर: आपकी कार की सुरक्षा के लिए आएगा सेफ्टी प्रोग्राम, सीट बेल्ट का नया नियम भी तैयार; जानिए उस नियम के बारे में
बयान के अनुसार, वाहन में फोन पर बात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब मोबाइल फोन हैंड्स फ्री फिट हो। इसका मतलब है कि अगर आप हैंड्स फ्री में बात करते हैं तो उसका चालान नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा कार में फोन नहीं होना चाहिए। हैंड्स फ्री में बात करने के लिए जेब में फोन होना जरूरी है।
चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है
नितिन गडकरी के बयान का मतलब यह है कि अगर पुलिस द्वारा हैंडफ्री से बात करते हुए आपका चालान काटता है तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा, ‘अगर ड्राइवर फोन पर हैंड्स फ्री में बात करता है तो इसे अब दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
हालांकि इससे पहले सितंबर 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि ड्राइवर फोन का इस्तेमाल सिर्फ ड्राइविंग के दौरान नेविगेशन के लिए कर सकते हैं। उस स्थिति में भी जब चालक वाहन चलाते समय उसका ध्यान न भटके।

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