
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण मांगने वाले व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप जिलों में पदस्थापित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने यह जानकारी दी.
PMEGP के तहत, बैंकों द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को तथा परियोजना लागत का 35 प्रतिशत आरक्षित वर्ग एवं महिला उद्यमियों को मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस योजना के तहत ऋण लेने के बाद तीन साल तक कोई ब्याज नहीं लेने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि यू.पी. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड पीएमईजीपी के तहत ऋण के वितरण और इसके सापेक्ष मार्जिन मनी जारी करने में देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के बावजूद इस योजना के तहत 4143 इकाइयों को दिये गये ऋण के विरूद्ध खादी बोर्ड द्वारा 136.36 करोड़ रुपये की मार्जिन राशि का वितरण किया गया।
यह लक्ष्य का 177 फीसदी था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 43118 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वर्ष भी, COVID-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बावजूद, बोर्ड ने 136.45 करोड़ रुपये के ऋण के साथ 1006 इकाइयों को PMEGP के तहत मार्जिन मनी वितरण में 31 प्रतिशत सफलता प्रदान की है। इसके खिलाफ 34.11 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी जीती गई है।