नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में बंद 44 एचआईवी पॉजिटिव कैदियों की देखभाल और इलाज को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आईजी जेल समेत राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एचआईवी संक्रमित कैदियों को अलग रखा जाए और उन पर विशेष नजर रखकर उनकी देखभाल की जाए.
कोर्ट ने आईजी जेल को भी इसे गंभीरता से लेने को कहा है कि जेल में कहां से ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के मुताबिक समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल की हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्हें उचित देखभाल की जरूरत है.
समाधान संस्था ने यह भी कहा कि इन बंदियों को अन्य बंदियों से अलग रखा जाए तथा इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाए तथा सभी एचआईवी पॉजिटिव बंदियों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जाए.
जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि कैदियों को हिरासत गृह में लाने से पहले उनकी एचआईवी जांच की जाए ताकि संक्रमण दूसरे कैदियों में न फैले. याचिका में कहा कि जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए.
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News Source: https://royalbulletin.in/the-high-court-asked-easy-jail-to-take-it-seriously-from-where-the-drugs-are-being-supplied-in-the-jail/36360